लोस चुनाव की तीथियों की घोषणा के बाद 73 दिन लागू रहेगी आचार संहिता, जानिये क्या हैं नियम

Ranchi: लोकसभा चुनावों की तिथि तय हो गयी है. साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गयी है. पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे. झारखंड में चुनाव 4 चरणों में होगा. पहले चरण में 29 अप्रैल को 3 सीटों में चुनाव होंगे. 6 मई को 4 सीटों पर, 12 मई को 4 सीट और 19 मई को 3 सीट पर चुनाव होंगे. 23 मई को देश को नयी सरकार मिल जायेगी. 40 दिनों तक चलने वाले इस चुनाव में कुल 77 दिन आचार संहिता लागू रहेगी. आइये जानते हैं क्या होती है आचार संहिता और क्या होते हैं इसके नियम.
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सामान्य नियम
- – कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले.
- – राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, व्यक्तिगत नहीं हो.
- – धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.
- – मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें. जैसे- रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि.
- – किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें.
- – किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें.
- – राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों.
जुलूस संबंधी नियम
- – जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें.
- – जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो.
- – राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें.
- – जुलूस सड़क की दायीं ओर से निकाला जाये.
- – जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके.
- राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम
- – सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाये.
- – दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है.
- – सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें.
- – सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस को सहयोग करें.
मतदान के दिन संबंधी नियम
- – अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें.
- – मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो.
- – मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाये.
- – मतदान केन्द्र के पास लगाये जाने वाले कैम्पों में भीड़ न लगायें.
- – कैम्प साधारण होने चाहिरये.
- – मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करें.